गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है समझाइए? | भारत देश और विदेशो में गुड्स एंड सर्विस टैक्स
विश्व में जी एस टी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागु हुआ था और भारत देश में जी एस टी 1 जुलाई 2017 में जबकि आने वाले हर साल 1 जुलाई को जी एस टी दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है और इसी दिन भारत देश में यह जी एस टी टैक्स लागु किया गया था जो की कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है । GST का Goods & Service Tax पूर्ण रूप है जिसका की हिंदी अनुवाद वस्तु एवं सेवा कर है । GST के लिए 122 वा संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था और जी एस टी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे । लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था । GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितम्बर 2016 को दी थी । 101 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में GST को लागु किया गया । तथा GST एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है और भारत देश में GST लागु करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था । सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे । और GST का ब्रांड अम्बेस्डर अमिताभ बच्चन जी थे तथा GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम जिस राज्य ने 12 अगस्त 2016 को इसे पारित किया था , GST के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार जिसे की Cell भी कहा जाता है वह भी शामिल किया गया है । GST संख्या में कुल 15 डिजिट होते है , तथा GST के अंतर्गत निर्धारित की गई दरे चार प्रकार की है 5%, 12%, 18%, 28%, यह इसकी दरे है । और GST परिषद् के अध्यक्ष होते होते है वित्त मंत्री और इस परिषद् की स्थापना की गई 12 सितम्बर 2016 को , तथा संविधान के अनुच्छेद – 279A के तहत जी एस टी परिषद् का गठन किया गया है । GST परिषद् का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है , GST को तीन भागो में बांटा गया है CGST , SGST और IGST यह इसके भाग है , SGST राज्य सरकार लगाती है , CGST केंद्र सरकार लगाती है और IGST की फुल फॉर्म है Integrated Goods & Service टैक्स। शराब , पेट्रोलियम वस्तुए , शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बहार रखा गया है , GST चोरी करने वालो पर पाँच वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है । और राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षो तक की जाएगी तथा भारत देश GST लागु करने वाला 161 वा देश है।